जबलपुर: खमरिया फैक्ट्री विस्फोट मामला मृतक और घायल कर्मचारी को उचित मुआवजा ना राशि देने का आरोप नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने फैक्ट्री प्रबंधन के नाम सौंपा ज्ञापन

245

जबलपुर: खमरिया फैक्ट्री विस्फोट मामला मृतक और घायल कर्मचारी को उचित मुआवजा ना राशि देने का आरोप नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने फैक्ट्री प्रबंधन के नाम सौंपा ज्ञापन

22 अक्टूबर को हुई खमरिया आयुध निर्माणी में हुए विस्फोट की घटना में मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को एवं घायल कर्मचारी को उचित मुआवजा राशि न दिये जाने से नाराज नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने फैक्ट्री प्रबंधन और केंद्र सरकार के नाम प्रेषित ज्ञापन अपर कलेक्टर को सौंपा। मंच सदस्यों का कहना है कि मुआवजा राशियां एम्प्लाइज काम्पेंसेशन एक्ट 1923 में निर्धारित फार्मूले के तहत् दी गई है। यद्यपि इस एक्ट में वर्ष 2017 में संशोधन किया गया है. फिर भी फार्मूला 100 वर्ष पुराने एक्ट के तहत् ही बरकरार रखा गया है। अतः यह फार्मूला न तो वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों पर आधारित है, न ही रूपयों की वर्तमान कीमतों पर आधारित है। इसी कारण मुआवजा राशियां कम आंकी गई है। वहीं मृतक निर्माण कर्मचारियों के आश्रितों को एवं घायल निर्माणी कर्मचारी को पब्लिक लायबिलिटी इंशुरेंस एक्ट 1991 के तहत् भी मुआवजा नहीं दिया गया है।

Leave A Reply

Your email address will not be published.