चिहिन्त मामले में नाबालिग के साथ बलात्कार करने वाले आरोपी को 20 साल का कठोर कारावास एवं अर्थदण्ड…

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रेवांचल टाईम्स – माननीय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) जिला मण्डला द्वारा आरोपी सतीश पिता प्रेमदास भोंगरे उम्र 23 साल निवासी पुनगाटोला, (गोरखपुर) थाना पुपरी जिला मंडला की दोषी पाते हुये धारा 366 भादवि में 3 साल का कठोर कारावास एवं धारा 3 सहपठित धारा 4(2) पॉक्सो एक्ट में 20 साल का कठोर कारावास एवं कुल 2000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

अभियोजन कहानी संक्षिप्त में इस प्रकार है, दिनांक 17.10.2021 को अभियोक्त्री द्वारा बाना घुघरी में इस आशय की रिपोर्ट लेख करायी कि दिनांक 16.10.2021 के करीबन 4.30 बजे मां को बताकर नहाने कुआं जा रही थी, तभी रास्ते में अभियुक्त सतीश मोगरे उसे मिला और बोला कि उसकी पत्नी नहीं मिल रही है, उसे ढूंढने के लिए उसके साथ चल कहकर उसे अपने साथ अपने राहर वाले के खेत तरफ ले गया और उसे अपना गमछा जो गले में डला था, उसे पकड़ने को बोला तो वह मना कर दी, तब अभियुक्त ने जबरदस्ती उसका हाथ पकड़कर उसे राहर के खेत में पटक दिया और बोला कि वह यहां-वहां जाती है तो वह भी उसके साथ गलत काम बलात्कार करेगा और उसने उसके दोनो हाथ पकड़ लिया, वह चिल्लाने लगी तो उसका मुंह दबा दिया और उसके साथ जबरदस्ती गलत काम बलात्कार किया और बोला कि किसी को बतायी तो उसे जान से खत्म कर देगा, वह अपने आप को अभियुक्त सतीश से बचाकर जैसे-तैसे छूटकर वहां से बिना कपड़े के भागकर घर आ गयी और अपनी मां को सारी बात बतायी और मां को अपने साथ राहर के खेत के अंदर ले गयी जहा कपड़े छोड़कर वह आयी थी, जब यह वापस अपनी मां के साथ वहां गई तो अभियुक्त सतीश वहां से भाग गया था, फिर उसके कपड़े लेकर वे घर आ गये, घर आने तक अंधेरा हो गया था। उक्त रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध अपराध क्रमांक 167/21 अन्तर्गत धारा 376 (3), 506, 363, 366 भादस एवं 3, 4 पॉक्सो एक्ट का अपराध पंजीबद्ध किया गया एवं संपूर्ण विवेचना संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्क से सहमत होते हुये विचारण उपरांत मान्नीय चतुर्थ अपर सत्र न्यायालय (पॉक्सो एक्ट) जिला मण्डला द्वारा आरोपी सतीश पिता प्रेमदास मोंगरे उम्र 23 साल निवासी मुनगाटोला, (गोरखपुर) थाना घुघरी जिला मंडला को दोषी पाते हुये उक्त दण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से अभियोजन संचालन वरिष्ठ सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमति प्रतिभा तारन के द्वारा किया गया।

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