तीन नये कानूनों का प्रशिक्षण 27 मई से पुलिस कंट्रोल रूम मंडला में प्रारंभ, मंडला पुलिस के समस्त विवेचको को प्रशिक्षण देगे मास्टर ट्रेनर्स

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दैनिक रेवांचल टाइम्स – मंडला तीन नवीन अधिनियम भारतीय न्याय संहिता -2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता -2023 तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम -2023 को 01 जुलाई 2024 से लागू किये जाने के सम्बन्ध में अधिसूचना भारत सरकार ने पूर्व में ही जारी कर दी है | इस सम्बन्ध में मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों के लगभग 212 से भी अधिक अधिकारियों को पुलिस मुख्यालय स्तर पर मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षण प्रदान किया हैं। पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार प्रशिक्षण प्राप्त विधि विशेषज्ञो एवं मास्टर ट्रेनर्स द्वारा जिले के थानों एवं अन्य शाखाओं में नियुक्त विवेचकों के प्रशिक्षित करने हेतु पुलिस कंट्रोल रूम मंडला में 27 मई 2024 से कार्यशाला को शुरू किया गया| इसी क्रम में लगातार अलग अलग चरणों में दिये जाने वाले प्रशिक्षण में थानों में पदस्थ पुलिस कर्मियों को नये अधिनियमों के संबंध में विस्तार से जानकारी एवं बारीकियों के संबंध में बताया जा रहा हैं। आज प्रशिक्षण के शुरूआत में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मंडला द्वारा उपस्थित विवेचकों को नवीन अधिनियम के संबंध में जानकारी दी गयी। आज के प्रशिक्षण कार्यक्रम में थाना प्रभारी कोतवाली मंडला निरीक्षक शफीक खान, महिला थाना प्रभारी आरती इईके, उप निरीक्षक प्रीती वर्मा व अन्य विवेचकों द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त किया गया।

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