दहेज की मांग करने वाले आरोपीगणों को 6-6 माह का सश्रम कारावास एवं जुर्माना…

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रेवांचल टाईम्स – मंडला, माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मंडला जिला मण्डला द्वारा आरोपी संजय खांडेल पिता दीपचंद खांडेल उम्र 32 वर्ष (2) अजय कुमार पिता दीपचंद खांडेल 37 वर्ष (3) विजय कुमार पिता दीपचंद उम्र 33 वर्ष (4) दीपचंद पिता स्व. श्री नारायण प्रसाद उम्र 67 वर्ष (5) श्रीमति कुसुम पति दीपचंद खांडेल उम्र 54 वर्ष (6) पूनम खांडेल पति विजय कुमार खांडेल उम्र 28 वर्ष सभी निवासी सरदार पटेल वार्ड ईडन गार्डन थाना मंडला जिला मंडला को दोषी पाते हुये धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में 6-6 माह सश्रम कारावास एवं कुल 6000 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

अभियोजन कहानी संक्षिप्त में इस प्रकार है, कि फरियादी ने थाना मंडला जिला मंडला में इस आशय का आवेदन पेश किया कि उसके विवाह के 15 दिन बाद अभियुक्तगण दहेज को लेकर उसके साथ लड़ाई झगड़ा और मारपीट करते थे। उसकी सास दहेज में कम जेवर लाने को लेकर उसे ताना मारती थी। उसका पति भी उससे मारपीट करता था और लात से मारता था। उसका ससुर उसे घर से धक्का मारकर बाहर निकाल दिया था तथा उसके दोनों जेठ एवं जेठानी ने उसके साथ हाथ, लात-घूंसे से मारपीट कर उसे घर में घुसने नहीं दिए तथा दहेज में कार, सोन, चांदी के कीमती जेवर तथा 2 लाख रूपये लाने का कहकर घर से धक्का मारकर भगा दिए और बेटी होने की वजह से उसे प्रताड़ित करते थे। रिपोर्ट पर अभियुक्तगण के विरूद्ध थारा 498ए भा.द.स. एवं धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना की गई। दौरान विवेचना प्रार्थिया एवं गवाहों के कथन लिए जाकर घटना स्थल का मौका नक्शा तैयार किया गया। प्रार्थिया के पेश करने पर शादी के फोटो, शादी का कार्ड एवं उपहारों की सूची जप्त की गई। संपूर्ण विवचेना उपंरात अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया गया।

विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्क से सहमत होते हुयें विचारण उपरांत माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मंडला जिला मण्डला द्वारा आरोपी संजय खांडेल पिता दीपचंद खांडेल उम्र 32 वर्ष (2) अजय कुमार पिता दीपचंद खांडेल 37 वर्ष (3) विजय कुमार पिता दीपचंद उम्र 33 वर्ष (4) दीपचंद पिता स्व. श्री नारायण प्रसाद उम्र 67 वर्ष (5) श्रीमति कुसुम पति दीपचंद खांडेल उम्र 54 वर्ष (6) पूनम खांडेल पति विजय कुमार खांडेल उम्र 28 वर्ष सभी निवासी सरदार पटैल वार्ड ईडन गार्डन थाना मंडला जिला मंडला को दोषी दोषी पाते हुये उक्त दण्ड से दण्डित किया गया। अभियुक्तगण को वरिष्ठ न्यायालय में अपील करने हेतु जमानत पर छोड़ा गया है। प्रकरण में शासन की ओर से अभियोजन संचालन सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जीतेन्द्र सिंह के द्वारा की गई है।

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