नाबालिक की रेप हत्या के दोषी को न्यायालय ने सुनाओ आजीवन कारावास

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रेवांचल टाईम्स – मंडला, निवास न्यायालय ने एक नाबालिक की रेप और हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा के साथ साथ आरोपी को शेष जीवन तक समाज की मुख्य धारा से दूर रखें जाने का निर्णय किया गया।
नाबालिग बालिका से रेप के बाद उसकी हत्या करने वाले आरोपी को बुधवार को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। निवास सत्र न्यायालय ने आरोपी अनिल मार्को को 13 वर्षीय बालिका से रेप और हत्या के का दोषी मानते हुए उसे शेष जीवन तक समाज की मुख्य धारा से दूर रखे जाने (आजीवन कारावास) और अर्थदंड से से दण्डित किया है। सितम्बर 2022 के इस जघन्य मामले में निर्णय सुनते हुए न्यायालय ने कहा है कि यदि अभियुक्त के प्रति उदारता बरती गयी तो सरकार द्वारा बालिकाओं की शिक्षा, समानता, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी कल्याणकारी योजनायें प्रभावित होंगी और अभिभावकों के मन में अपनी बच्चियों के प्रति असुरक्षा की भावना पैदा होगी।

स्थानीय लोगों का फूटा था आक्रोश

दरअसल यह मामला टिकरिया थाना क्षेत्र का है। जहां 22 सितम्बर 2022 की सुबह एक नाबालिग बालिका का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी। बालिका एक दिन पूर्व से लापता थी और परिजन उसकी तलाश कर रहे थे। इसी दौरान जंगल में बालिका का शव मिला। शव की स्थिति देखकर स्थानीय लोगों का आक्रोश फूट पड़ा। उन्होंने शव को रखकर नेशनल हाईवे को जाम कर दिया। मौके पर पहुंचे प्रशासन ने सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। जिसके बाद आरोपी के घर को स्थानीय प्रशासन द्वारा बुल्डोजर चला कर धराशायी कर दिया गया साथ ही पुलिस विभाग ने भी कार्यवाई करते हुए मामले – में लापरवाही बरतने पर टिकरिया थाने के तीन पुलिसकर्मियों को लाइन अटैच कर दिया गया था।

दुपट्टे से गला घोटकर की थी हत्या

वही इस पूरे मामले की अदालती कार्यवाही के विषय में निवास मीडिया प्रभारी अभियोजन ने बताया कि उक्त बालिका 21 सितम्बर 2022 को सुबह 10 बजे मझगांव हाई स्कूल गई थी और घर नहीं लौटी। – बालिका के परिजन तलाश में जुटे हुए थे। गुमशुदा बालिका की एक सहेली और अन्य से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने अनिल मार्को को पकड़ कार पूछताछ की। पुलिस की पूछताछ में आरोपी अनिल ने बताया कि 21 सितम्बर 2022 को स्कूल से छुट्टी के बाद बालिका और उसकी सहेली को स्कूल से घर छोड़ने का कहकर अपनी मोटर साईकिल में बिठाया और सहेली को उसके घर छोड़कर बालिका को यहां वहां घुमाने के बाद उसे कोयली पहाड़ी के जंगल ग्राम बरबसपुर ले गया। जहाँ आरोपी ने बालिका के साथ दुष्कर्म किया। जब बालिका घर में बताने के लिए कहने लगी तब आरोपी ने अपने दोनों हाथों से उसका गला दबाया और जब यह नहीं मरी तो उसी के दुपटटे से गला घोंटकर मार दिया।

आजीवन कारावास एवं अर्थदंड से किया दंडित

वही इस मामले की विवेचना के बाद न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया। न्यायालय में आये साक्ष्यों पर विचार करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश ने आरोपी को धारा = 363, 366 भादवि में 10-10 वर्ष, 376 (क), 376(2) (ड), 376 (3) भादंवि में शेष जीवन के लिए आजीवन कारावास, 384 भादंवि में 10 वर्ष, 302 – भादवि में आजीवन कारावास, 201 भादंवि में 07 वर्ष, धारा 5 (आई) सहपठित धारा 6 पॉक्सो में आजीवन कारावास एवं सभी धाराओं में 5000.00-5000.00 कुल 40000.00 रु० अर्थदंड से दडित किया गया। मामले में शासन की ओर से अभियोजन संचालन अभियोजन अधिकारी निवास उज्ज्वला उइके द्वारा की गई।

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