नाबालिक के साथ बलात्कार करने वाले आरोपी को 20 वर्ष का कठोर कारावास

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दैनिक रेवांचल टाइम्स मंडला माननीय विशेष न्यायाधीश (पास्को एक्ट) न्यायालय जिला मण्डला द्वारा आरोपी (1) रामकुमार पिता पहल सिंह उम्र 21 वर्ष निवासी ग्राम पलकी थाना घुघरी जिला मंडला यो धारा 366, 344 भा.द.स. एवं 5(एल) सहपठित 6 पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 3500 रुपये के अर्थदंड एवं (2) अशोक पिता रामचन्द उम्र 21 वर्ष एवं (3) सुखदीन पिता पुनीराम नेताम उम्र 24 वर्ष, निवासी ग्राम पलकी, थाना घुघरी जिला मंडला की बारा 363 सहति धारा 34 भा.द.स. में 03-03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000-1000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया एवं अभियुक्त धनीराम पिता परसादी नेताम उम्र 45 वर्ष निवासी ग्राम पलकी थाना घुघरी के विरुद्ध अपराध प्रमाणित न होने पर माननीय न्यायालय द्वारा दोषमुक्त किया गया।

अभियोजन कहानी संक्षिप्त में इस प्रकार है कि अभियोक्त्री के पिता ने दिनांक 14.09.2020 को आरक्षी केन्द्र घुघरी में उपस्थित होकर रिपोर्ट लेख कराई कि उसकी बेटी दिनांक 11.09.2020 की नाम 06.00 बजे नदी नहाने का कह कर घर से गई थी, किन्तु वापस नहीं आयी और तलाश करने पर नहीं मिली, इसलिए उसे शंका है कि कोई अज्ञात व्यक्ति उसे बहला फुसला कर ले गया है। फरियादी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाना घुघरी में अपराध 97/20 अंतर्गत बारा 363 भा.द.स. का पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई। विवेचना के दौरान अभियोक्त्री को दिनांक 27.09.2020 उसके घर से दस्तयाब कर पूछताछ करने पर अभियोक्त्री ने बताया कि जब यह घर के पास नदी में नहाने गई थी तब अभियुक्त रामकुमार अपने दो दोस्त सहअभियुक्त अशोक व सुखदीन के साथ उसे जबरन अपने साथ ग्राम टीकरी कांदागढ़ में ले जाकर 15-16 दिन रखा और उसकी मर्जी के बिना उसके साथ दो बार गलत काम किया और फिर अभियुक्त अशोक व सुखदीन अभियुक्त रामकुमार को यह कहकर चले गये कि अभियोक्त्री को छोड़कर जा रहे है तुम उससे शादी कर लेला दिनांक 26.09.2020 को अभियोक्ती के पिता के द्वारा रिपोर्ट करा देने की जानकारी मिलने पर अभियुक्त रामकुमार ने उसे गांव में ले जाकर छोड़ कर भाग गया। अभियोक्त्री का मेडिकल परीक्षण कराया गया एवं उसके नमूना प्रदर्श प्राप्त किये गये। अभियोक्त्री एवं उसके पिता के धारा 164 द.प्र.स. के कथन कराये गये। अभियुक्त रामकुमार, अशोक व सुखदीन को गिरफतार कर उनका मेडिकल परीक्षण कराया गया। अभियुक्त रामकुमार के नमूना प्रदर्श व रक्त नमूना प्राप्त किया गया। वाहन मोटरसाईकिल क एम.पी.51 एम.डी.7742 जप्त किये गये। अभियोक्त्री के जन्म से संबधित दाखिल खारिज व जन्म तिथि रजिस्टर जप्त किये गये। घटना स्थल का पटवारी नक्शा प्राप्त किया गया। वाहन के संबंध में वाहन स्वामी अभियुक्त धनीराम द्वारा दस्तावेज पेश नहीं करने पर उसे भी आरोपी बनाया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियुक्त रामकुमार, अशोक व सुखदीन के विरूद्ध धारा 363,366,366, 376,376 (2) एन, 376 (डी), 344, 506/34 भा.द स. एवं 5 (एल)/6, 5/6, 16/17 पॉक्सो एक्ट 3/181 मोटरयान अधिनियम एवं अभियुक्त धनीराम के विरूद्ध धारा 5/180, 146/196, 39/192 मोटरयान अधिनियम के तहत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्क से सहमत होते हुये विचारण उपरांत माननीय आरोपीगण (1) रामकुमार पिता पहलसिंह उद्‌द्दे उम्र 21 वर्ष (2) अशोक पिता रामचन्द्र पन्द्रो उम्र 21 वर्ष (3) सुखदीन पिता पुनीराम नेताम उम्र 24 वर्ष, सभी निवासी ग्राम पलकी, थाना घुघरी जिला मंडला को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से अभियोजन संचालन वरिष्ठ सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमति प्रतिभा तारन के द्वारा किया गया।

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