चिहिन्त मामले में हत्या करने वाले आरोपीगण को आजीवन कारावास एवं जुर्माना…

99

 

रेवांचल टाईम्स – मंडला, माननीय पंचम अपर सत्र न्यायाधीश जिला मण्डला द्वारा आरोपी मोतीलाल बरकड़े पिता स्व. देवसिंह बरकड़े आयु 36 वर्ष एवं आरोपी खेतूलाल उर्फ खेलूसिंह बरकड़े पिता देवलाल वरकड़े आयु 25 वर्ष दोनी निवासी ग्राम पातादेई थाना मोहगांव जिला मंडला को धारा 302 भादवि (तीन काउण्ट्स) तथा धारा 302 सहपठित धारा 34 भादवि (तीन काउण्ट्स) तथा धारा 201 भादवि में आरोपीगण को आजीवन कारावास एवं कुल 3200 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

अभियोजन कहानी संक्षिप्त में इस प्रकार है, कि फरियादी ने इस आशय की रिपोर्ट थाना मोहगांव जिला मंडला में लेखबद्ध कराई कि वह ग्राम पातादेई में रहती है मजदूरी का काम करती है वह अपने पति के साथ भोपाल में रहकर मजदूरी का काम करती है किन्तु पिछले एक माह से वह अपनी बच्ची एमी वरकड़े के साथ अपने घर पातादेई आयी हुई है उसका देवर सुन्दरलाल अपनी पत्नी और बच्चों के साथ पास की झोपड़ी में रहता है तथा देवर सुन्दर की लड़की महिमा अपने दादा-दादी के साथ रहती है। दिनांक 16.05.2022 की रात में 09.00 बजे उसने तथा उसकी सास सुकरती बाई, ससुर नरबद सिंह, बच्ची एमी तथा भतीजी लड़की महिला के साथ घर के आंगन में बैठकर खाना खाया था। खाना खाने के बाद उसके सास-ससुर तथा महिमा छत पर सोने चले गये थे और वह अपनी बच्ची के साथ घर में सो गयी थी। दिनांक 17.05.2022 को सुबह 6.00 बजे उसने अपनी बच्ची एमी को बोला कि सबको उठा ले तो वह सीढ़ी की मदद से छत पर गयी थी वहां से उसने आवाज दी कि मम्मी देखो यहां क्या हो गया है। तब सीढ़ी से चढ़कर छत पर गयी थी तो देखा कि तीनों मरे पड़े है। उसके ससुर के गर्दन पर धारदार हथियार का निशान था सास सुकरती बाई की गर्दन घड़ से कटी हुई थी। महिमा के गले में भी धारदार हथियार के निशान थे। वे सभी अपने-अपने बिस्तर पर खून से लथपथ मरे पड़े थे। उसके रोने व चिल्लाने पर उसका देवर सुंदर वरकड़े चाचा ससुर का लड़का मोतीलाल एवं साकेत परते आ गये थे और भी लोग आ गये थे। किसी अज्ञात आरोपी ने धारदार हथियारों से चोटें पहुंचाकर हत्या कारित की है और सुकरती बाई का सिर लेकर चले गये है। साकेत परते ने अपने मोबाईल से पुलिस को सूचना दी। संपूर्ण विवेचना के उपरांत प्रथम सूचना रिपोर्ट अपराध क्र. 183/2022 अंतर्गत धारा 302.201,34 भादवि के तहत दर्ज करते हुये अभियुक्तगण के विरूद्ध अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया ।

विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्क से सहमत होते हुये विचारण उपरांत माननीय पंचम अपर सत्र न्यायालय जिला मण्डला द्वारा आरोपी मोतीलाल वरकड़े पिता स्व. देवसिंह वरकड़े आयु 36 वर्ष एवं खेतूलाल उर्फ खेतूसिंह वरकड़े पिता देवलाल वरकड़े आयु 25 वर्ष दोनो निवासी ग्राम पातादेई थाना मोहगांव जिला मंडला को दोषी पाते हुये उक्त दण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री सरमन सिंह ठाकुर के द्वारा की गई है।

Leave A Reply

Your email address will not be published.