अमानक उर्वरक पर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही

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 मण्डला 6 जनवरी 2024

उपसंचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास मधु अली ने बताया कि उर्वरक गुण नियंत्रण आदेश 1985 के तहत उर्वरक एनपीके 12:32:16, विक्रेता म.प्र. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित भण्डार केन्द्र निवास के नमूने गुणवत्ता परीक्षण में अमानक पाए जाने के फलस्वरूप संबंधित लॉट व बैच नंबर के उर्वरकों का जिले में क्रय-विक्रय, भंडारण एवं परिवहन तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया गया है।

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