अमानक उर्वरक पर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही

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अमानक उर्वरक पर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही

 

मण्डला 11 जनवरी 2024

उपसंचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास मधु अली ने बताया कि उर्वरक गुण नियंत्रण आदेश 1985 के तहत उर्वरक Wheat GW-451, बीज वितरण संस्था आदिम जाति सेवा सहकारी समिति खलौड़ी तथा उर्वरक Wheat H1-8759, बीज वितरण संस्था सिल्वर एग्रो एजेंसी सब्जी मंडी मंडला, उर्वरक Wheat XERT-3988, बीज वितरण संस्था श्री राम इंटरप्रासेस निवास के नमूने गुणवत्ता परीक्षण में अमानक पाए जाने के फलस्वरूप संबंधित लॉट व बैच नंबर के उर्वरकों का जिले में क्रय-विक्रय, भंडारण एवं परिवहन तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया गया है।

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