रेवांचल टाईम्स – मंडला, मान्नीय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) एक्ट न्यायालय जिला मण्डला द्वारा आरोपी राकेश कछवाहा पिता मैकू कछवाहा उम्र 33 साल निवासी ग्राम मोहगांव थाना मोहगांव जिला मंडला (म.प्र.) को धारा 5(ठ)/6 पॉक्सो एक्ट एवं 376(3) भादवि में 20-20 साल का कठोर कारावास एवं धारा 3(2) (W) एससी/एसटी एक्ट में आजीवन कारावास एवं कुल 9500 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
अभियोजन कहानी संक्षिप्त में इस प्रकार है, दिनांक 24.10.2019 को अभियोक्त्री द्वारा थाना मोहगांव में उपस्थित होकर इस आशय की रिपोर्ट दर्ज करायी की, कि राकेश कछवाहा ने आकर उससे बोला कि वह उसे चाहता है तो उसने कहा कि तुम शादीशुदा हो और मेरे से ऐसी बात कर रहे हो तो राकेश उसे बोलने लगा कि अगर वह उसे नहीं चाहेगी तो उसे जान से खत्म कर देगा तो उसने डर के कारण हां बोल दिया। दिनांक 21 जुलाई, 2019 को रात में करीबन 10.00 बजे राकेश कछवाहा अपने मोबाईल से उसके मोबाईल पर फोन लगाकर उसे मिलने के लिए अस्पताल में बुलाया तो वह वहां पर चली गई और राकेश उसे ऑपरेशन थियेटर के अंदर ले जाकर उसके साथ जबरदस्ती गलत काम बलात्कार किया और बोला था कि अगर किसी को बतायेगी तो उसे जान से खत्म कर देगा। इस कारण उसने डर के कारण किसी को घटना के बारे में नहीं बताया। दिनांक 27 जुलाई 2019 को रात में करीब 11.00 बजे वह अपने घर पर सोयी थी और घर के पीछे का दरवाजा खोलने की आवाज आने पर उठकर दरवाजे के पास गयी और दरवाजा खोला तो दरवाजे में राकेश कछवाहा खड़ा था फिर राकेश कछवाहा ने उसका मुंह दबाकर उसे जबरदस्ती बिस्तर में ले जाकर जबरदस्ती गलत काम बलात्कार किया फिर इसके एक महीने बाद राकेश कछवाहा ने 19 सितम्बर को उसे फिर से अस्पताल आपरेशन थियेटर में बुलाकर उसके साथ गलत काम बलात्कार कियां अभियोक्त्री के उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाना मोहगांव के द्वारा अभियुक्त राकेश कछवाहा के विरूद्ध धारा 450, 376 (2) (एन), 376(2) आई, 376 (2) एच, 506 भादवि 5(जे) (ii), 6 पॉक्सो एक्ट एवं 3(i) (W)(i), 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट कायम कर संपूर्ण विवेचना के उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्क से सहमत होते हुवें
विचारण उपरांत मान्नीय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) एक्ट न्यायालय जिला मण्डला द्वारा आरोपी राकेश कछवाहा पिता मैकू कछवाहा उम्र 33 साल निवासी ग्राम मोहगांव थाना मोहगांव जिला मंडला (म.प्र.) को दोषी पाते हुये उक्त दण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी वरिष्ठ सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमति प्रतिभा तारन के द्वारा की गई है।