अपराध क्रमांक 217/2024 धारा- 9,39,48-ए, 49-बी, 51, 52 वन्य प्राणी संरक्षण अधि. 1972
दैनिक रेवांचल टाइम्स मंडला-अंजनिया दिनांक 20 अप्रैल 2024 को विश्वसनीय मुखबीर से सूचना मिली की ग्राम माधोपुर नेशनल हाइवे-30 में हर्राभाट रामनगर की ओर से 02 व्यक्ति काले रंग की मो.सा. क्र.एम.पी.51 एम.एच.7258 में नैनपुर सिवनी तरफ जंगली जानवर टाइगर के नाखूनों लेकर जा रहें हैं। पुलिस टीम द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना से अवगत कराते हुए मुखबीर के बताये हुलिये के आधार पर नेशनल हाइवे- 30 माधोपुर पर नाकेबंदी की गयी। नाकाबंदी के दौरान एक काले रंग की मोटर साईकल क्रमांक एम.पी.51 एम.एच.7258 नेशनल हाईवे-30 पर आते दिखी जिसको हमराह स्टाफ के घेराबंदी कर 02 लोगों को पकड़ा तथा उन दोनों का नाम पता पूछने पर एक व्यक्ति ने आपना नाम अरविंद साहू पिता श्रीचंद साहू उम्र 42 वर्ष ग्राम जेवनारा थाना नैनपुर तथा एक व्यक्ति ने अपना नाम दौलत पिता लम्बू लौहार उम्र 53 वर्ष सा.घुघरी थाना बीजाडांडी का होना बताया। उक्त दोनों से तलाशी के दौरान पेंट के जेब में एक सफेद रंग की पॉलीथिन में रखी टाइगर के दो नाखून मिले। उक्त दोनों आरोपियों के कब्जे से नाखुन व मो.सा. क्र.एम.पी.51 एम.एच.7258 जप्त किया जाकर गिरफ्तार किया गया। उक्त आरोपियों का कृत्य धारा 9,39,48-ए, 49-बी, 51,52 वन्य प्राणी संरक्षण अधि. 1972 घटित करना पाया जाने से आरोपियों के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। उक्त आरोपियों से नाखूनों को कहाँ से लाने और कहाँ ले जाने के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने व अन्य खुलासा हेतु पुलिस टीम द्वारा आरोपियों का दो दिवस के पुलिस रिमांड हेतु माननीय न्यायालय से समक्ष पेश किया गया।
उक्त कार्यवाही अनुविभागिय अधिकारी पुलिस नैनपुर के निर्देश व निरीक्षक वर्षा पटेल थाना बम्हनी बंजर के नेतृत्व में चौकी प्रभारी अंजनिया उप. निरी. लाखन सिंह राजपूत, चौकी प्रभारी हिरदेनगर उनि सुरजीत सिंह परमार, सउनि. शिवशंकर राजपूत, सउनि. सराठे, महंत सिंह धुर्वे, अशोक चौधरी, प्र.आर. उत्तम पटैल, पुसुलाल पंचेश्वर, भूपेन्द्र धुर्वे, आर. उत्तम गोठरिया, सुनील सिंह, कीर्ति, अनिल, आर. विनोद टेकाम, आर. विलेन्द की विशेष भूमिका रहीं।