मण्डला 30 जनवरी 2024
हाईस्कूल, हायरसेकेंडरी एवं शारीरिक शिक्षा आदि परीक्षा के मद्देनजर कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉ. सलोनी सिडाना द्वारा जिले के समस्त परीक्षा केन्द्रों एवं परीक्षा केन्द्रों के 200 मीटर की परिधि में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं।
जारी आदेश के अनुसार कोई व्यक्ति, राजनैतिक दल, छात्र, कर्मचारी संगठन, संघ, ट्रेड यूनियन तथा अन्य कोई संघ, संगठन परीक्षा केन्द्र एवं परीक्षा केन्द्रों के परिसरों की सीमा से 200 मीटर के अंदर जुलूस, धरना प्रदर्शन, आमसभा, नारेबाजी, भूख हड़ताल, आमरण अनशन नहीं करेगा और न ही किसी प्रकार के अनुचित संसाधनों का प्रयोग करेगा। जारी आदेश में परीक्षा केन्द्रों तथा संपूर्ण जिला की सीमा में अधिक कोलाहल वाले ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग प्रतिबंधित किया गया है तथा रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। सभी अनुविभागीय दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, कार्यपालिक दण्डाधिकारी अपने अनुविभाग, तहसील के संपूर्ण क्षेत्रों के लिये निषिद्ध अवधि में क्षेत्र के थाना प्रभारी, चौकी प्रभारी, नगर निरीक्षक की अनुशंसा के आधार पर ध्वनि विस्तारक यंत्रों की अनुज्ञा देने हेतु सक्षम होंगे। यह आदेश 5 मार्च 2024 की मध्य रात्रि तक प्रभावशील रहेंगे।