10 प्रतिशत से अधिक फीस वृद्धि नहीं कर पाएंगे स्कूलों के संचालक
कलेक्टर ने ली अशासकीय शालाओं के संचालकों की बैठक
मंडला 12 अप्रैल 2024
अशासकीय स्कूलों के संचालकों की बैठक में कलेक्टर डॉ. सलोनी सिडाना ने निर्देशित किया कि विद्यालय के संचालन में छात्रहित को सर्वोपरि मानते हुए फीस, गणवेश एवं पुस्तकों का निर्धारण किया जाए। इस संबंध में शासन द्वारा स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं जिसका उल्लंघन करने पर संबंधितों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि कोई भी विद्यालय गत वर्ष की तुलना में 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि नहीं कर सकता है। इससे अधिक की वृद्धि के लिए जिला स्तरीय समिति से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है।
कलेक्टर ने कहा कि अकादमिक सत्र प्रारंभ होने के 90 दिवस के अंदर फीस सहित विद्यालय की अन्य जानकारी निर्धारित पोर्टल पर अंकित किया जाना आवश्यक है। निजी विद्यालय पाठ्य पुस्तकों का निर्धारण ऐसे संबद्धता बोर्ड अथवा परीक्षा निकाय के अनुसार करे जिससे वह संबद्ध है। इसी प्रकार परिवहन सुविधाओं के संबंध में भी परिवहन विभाग एवं स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी निर्देशों का अक्षरशः पालन करें। जिला योजना भवन में संपन्न हुई इस बैठक में जिला शिक्षा अधिकारी मुन्नी वरकड़े सहित संबंधित अधिकारी तथा अशासकीय विद्यालयों के संचालक उपस्थित रहे।
गणवेश और पुस्तकें खुले बाजार में उपलब्ध हों
कलेक्टर डॉ. सलोनी सिडाना ने निर्देशित किया कि विद्यालय प्रबंधन द्वारा छात्र या अभिभावकों को पुस्तकें, गणवेश, टाई, जूते, कॉपी आदि सामग्री चयनित विक्रेताओं से क्रय करने के लिए औपचारिक अथवा अनौपचारिक रूप से बाध्य नहीं किया जाए। छात्र या अभिभावक इन सामग्रियों को खुले बाजार से क्रय करने के लिए स्वतंत्र होंगे। विद्यालय प्रबंधन द्वारा यूनिफॉर्म को छोड़कर किसी भी पाठ्य सामग्री पर विद्यालय का नाम उल्लेखित नहीं किया जाएगा। यदि विद्यालयीन गणवेश में परिवर्तन किया जाता है तो वह आगामी 3 शैक्षणिक सत्रों तक यथावत लागू रहेगी। 3 वर्ष के पश्चात ही गणवेश में परिवर्तन किया जा सकेगा।