मंडला 16 मई 2024
मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार प्रधान जिला न्यायाधीश, अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एस. जोशी के निर्देशन में एवं प्रवीण कुमार सिन्हा जिला न्यायाधीश, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में वृद्धा आश्रम रपटाघाट मण्डला में विधिक जागरुकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उक्त कार्यक्रम में जिला न्यायाधीश, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रवीण कुमार सिन्हा, प्रथम जिला न्यायाधीश सुबोध कुमार विश्वकर्मा एवं वृद्धजन की उपस्थिति में संपन्न हुआ।
प्रवीण कुमार सिन्हा जिला न्यायाधीश, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने बताया कि माता-पिता की देखभाल करना प्राचीनकाल से ही पुत्रों का दायित्व माना गया है। भरण पोषण अधिनियम के तहत यदि माता-पिता अपनी आय अथवा अन्य संपत्ति से स्वयं अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ हों तो वृद्ध अथवा अशक्त माता-पिता अपने पुत्र और पुत्री से भरण-पोषण प्राप्त करने के हकदार हैं। साथ ही विधिक सहायता एवं सलाह योजना एवं महिला सशक्तिकरण को परिभाषित करते हुए महिलाओं को सशक्त बनने के रास्ते सुझाए। साथ ही बताया कि प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान के साथ जीने एवं समान रूप से न्याय प्राप्त करने का अधिकार है के संबंध में जानकारी दी। इसके साथ ही राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के द्वारा संचालित अन्य योजनाओं की विस्तारपूर्वक जानकारी दी।