रेवांचल टाईम्स – मीडिया सेल प्रभारी मनोज कुमार वर्मा अभियोजन अधिकारी के अनुसार वन परिक्षेत्र डिण्डौरी के पी.ओ.आर. क्रमांक 620/03 के आरोपी सवनू सिंह पिता केहर सिंह उम्र 55 वर्ष निवासी बरवारा थाना डिण्डौरी जिला डिण्डौरी के विरूद्ध धारा 2, 9, 39, 50, 51, 52 वन्य प्राणी अधिनियम अंतर्गत आरोप है कि, दिनांक 05.12.2017 को बीट माधवपुर में आरोपी द्वारा चीतल का शिकार उसका मांस काटते हुए उसके घर में वन विभाग की टीम द्वारा पकड़ा गया था ।
वही उक्त मामले में माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डिण्डौरी द्वारा अभियोजन साक्ष्यों के साक्ष्य के आधार पर आरोपी सवनू सिंह पिता केहर सिंह उम्र 55 वर्ष निवासी बरवारा थाना डिण्डौरी जिला डिण्डौरी को धारा 2, 9, 39, 50, 51, 52 वन्य प्राणी अधिनियम अपराध के लिए 01 वर्ष सश्रम कारावास एवं 2000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया । उक्त मामले में अभियोजन की ओर से श्री मनोज कुमार वर्मा, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी डिण्डौरी द्वारा मामले का सशक्त संचालन किया गया ।