जबलपुर – 14 दिसंबर को लोक अदालत आयोजित #dindianews,#beakingnews,#viralnews
संपत्ति कर और जल कर के अधिभार में दी जायेगी करदाताओं को विशेष छूट
नगर निगम जबलपुर के द्वारा प्रदेश सरकार के आदेश पर 14 दिसंबर को लोक अदालत आयोजित कि जायेगी। जिसमें संपत्ति कर और जल कर के अधिभार में विशेष छूट करदाताओं को दी जायेगी।उपयुक्त राजस्व पी एन सनखेड़े का कहना है कि 14 दिसंबर को लोक अदालत में 50 हजार तक संपत्ति कर में करदाताओं को अधिकार में 100% की छूट दी जाएगी जिन करदाताओं का 50 से 1 लाख तक कर बाकी है उन को 50% की छूट देने के साथ जिन करदाताओं का एक लाख से अधिक बकाया कर है उनको अधिभार में 25% की छूट नगर निगम आयुक्त के आदेश पर दी जाएगी । राजस्व विभाग के द्बारा 72 हजार बडे करदाताओं को मोबाइल मैसेज के साथ कर्मचारियों द्वारा भी संपर्क किया जा रहा है। जिससे करदाता लोक अदालत का लाभ उठा सके ।बड़े बकाया दारो से 148 करोड की संपत्ति कर की वसूली नगर निगम को करनी है। वहीं कुछ करदाताओं द्वारा जल कर की राशि भी जमा नहीं की जा रही है । जिनको भी सूचना देकर लोक अदालत का लाभ उठाने की जानकारी मोबाइल के माध्यम से दी जा रही है।