मामले में सहायक शिक्षक से रिटायर विश्वनाथ प्रसाद शर्मा शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय ओबरा जिला रीवा ने हाईकोर्ट जबलपुर में अधिवक्ता गोपाल सिंह बघेल के मार्फत रिट याचिका दायर कर माग किया था की वे 30जून 2019को सेवानिवृत हुए ,एक जुलाई को एक इंक्रीमेंट लगना था जिसे नही दिया गया, डबल बेंच,फुल बेंच,सुप्रीम कोर्ट में लगा कर पेंडिंग केस का हवाला दिया गया,और रोक दिया गया,जिसका दिया गया वो भी रोक दिया गया,लोग रिटायरमेंट हो कर अपने हक का इंतजार करते रहे,तब सुप्रीम कोर्ट ने सीपी मुंडी ना मणि के मामले में अंतिम फैसला सुनाया,जिसके बाद फिर से हाईकोर्ट ने जुलाई वाले इंक्रीमेंट में फैसला सुनाना चालू कर दिया,जिसके तहत विश्वनाथ प्रसाद शर्मा के मामले में याचिका स्वीकार करते हुए यह आदेश दिनांक 25.4.24 को आदेशित किया की रिटायरमेंट की डेट के तुरंत बाद एक जुलाई 2019से इंक्रीमेंट का लाभों को सेवानिवृत देयको में जोड़ते हुए पेंशन का पुनर्निर्धारण कर नई पीपीओ तीन माह के अंदर जारी करे।याचिका कर्ता की तरफ से अधिवक्ता गोपाल सिंह बघेल 9229653295 7987512717 ने पैरवी की