मण्डला 1 मार्च 2024
जिला तथा अनुविभाग स्तर से गठित दलों द्वारा की गई जांच में विस्फोटक अधिनियम 2008 की प्रक्रिया तथा लायसेंस की शर्तों का उल्लंघन पाए जाने पर जिले के 9 पटाखा व्यापारियों के लायसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित किए गए हैं। साथ ही मैग्जीन के 2 व्यवसायियों को सचेत करते हुए 15 दिवस में निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों को दूर करने के निर्देश दिए गए हैं।